शुल्क रहित डिजिटल भुगतान
50 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों को 1 नवंबर, 2019 से अपने ग्राहकों को भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का विकल्प अनिवार्य रूप से पेश करना होगा।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में वित्त मंत्रलय द्वारा 18 अक्टूबर, 2019 को यह घोषणा की गई।
- व्यापारियों या ग्राहकों द्वारा व्यवसायों को किए गए डिजिटल भुगतान पर बैंक या सिस्टम प्रदाता उत्तफ़ तिथि से शुल्क या ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (Merchant Discount Rate) आरोपित नहीं करेंगे।
- इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी एक नोटिस में, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत भुगतान संचालन करने ....
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