संविधान की 10वीं अनुसूची: दल-बदल विरोधी कानून
6 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा ‘पार्टी विरोधी गतिविधियों’ के लिए ऑल इंडिया अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के तीन विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्यवाही पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल ने इन अन्नाद्रमुक विधायकों को बागी पार्टी नेता टी.टी.वी. दिनाकरण का समर्थन करने के लिए नोटिस जारी किया था।
मुद्दा क्या है?
- विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह स्पीकर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य करार देने की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी करें। उन्होंने ....
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