इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अध्या्देश को मंजूरी
18 सितंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है।
ई-सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों?
- तंबाकू की अत्यधिक व्यसनकारी प्रकृति, निकोटिन के साथ मिश्रित सुगंधों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा इन उपकरणों द्वारा अन्य साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन के जोखिम की संभावनाएं हैं।
- धूम्रपान नहीं करने वालों विशेषकर किशोरों और युवाओं द्वारा निकोटिन अथवा साइकोएक्टिव पदार्थों का सेवन शुरू किए जाने, ई-सिगरेटों और पारंपरिक सिगरेटों के दोहरे इस्तेमाल से उत्पन्न खतरे की रोकथाम के लिए।
- तंबाकू निवारण के कारगर उपकरणों के रूप में ई-सिगरेटों के ....
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