डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- 13 अगस्त, 2021 को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 [Deposit insurance and credit guarantee corporation (Amendement) bill, 2021] को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रकार इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया।
- इसे 4 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 (Deposit Insurance And Credit Guarantee Corporation, 1961) में संशोधन किया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री
- 2 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 3 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 5 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 6 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 7 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 8 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 9 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 10 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)

