एंटीबायोटिक कोलिस्टिन पर प्रतिबंध
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय ने 19 जुलाई, 2019 को खाद्य उत्पादक पशुओं, मुर्गीपालन तथा जलीय कृषि में प्रयुत्तफ़ होने वाले एंटीबायोटिक- ‘कोलिस्टिन’(Colistin) पर प्रतिबंध लगा दिया।
- कारणः सरकार द्वारा यह कदम जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR) की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए उठाया गया।
- सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार मनुष्यों में दवा की प्रभावकारिता को संरक्षित करने के लिए कोलिस्टिन के विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध होगा।
- यह प्रतिबंध, ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940’ के प्रावधानों के तहत लगाया गया_ केंद्र द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई ....
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