वन भूमि का गैर-वन उपयोग प्रतिबंधित, कृषि भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया निर्णय में स्पष्ट किया है कि वन भूमि का उपयोग किसी भी गैर-वन उद्देश्य के लिए, जिसमें कृषि भी शामिल है, नहीं किया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वन भूमि पर खेती की अनुमति देना वस्तुतः वनों की कटाई को बढ़ावा देना होगा, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के प्रत्यक्ष विपरीत है।
- इस धारा के अनुसार, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि को गैर-वन उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे में आरक्षित वन (Reserved forests), संरक्षित वन (protected forests) और सरकारी रिकॉर्ड ....
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