चुनावी बांड योजना की वैधाता
2 नवंबर, 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी-वाई-चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने ‘चुनावी बांड योजना’ (Electoral Bonds Scheme) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
- अक्टूबर 2023 में इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधानों के तहत इसे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया था।
- अनुच्छेद 145(3) में कहा गया है कि जिन मामलों में संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, उनकी सुनवाई कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए।
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