राज्य में श्रम सुधार हेतु नवीन अध्यादेश एवं नियम
अक्टूबर 2025 में राज्य सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 और राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025
- इसके तहत प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है।
- अब 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को अब रात के समय काम करने की अनुमति नहीं होगी, यह पहले की 12 से 15 वर्ष की सीमा में परिवर्तन है।
राज्य ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम, 2025
- इसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए व्यावसायिक ....
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