राज्य ने कुष्ठ रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया
30 अक्टूबर, 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग (Leprosy) को एपिडेमिक डिज़ीज़ेज़ एक्ट, 1897 के तहत आधिकारिक रूप से “अधिसूचित रोग” (Notifiable Disease) घोषित कर दिया है।
- अब सरकारी या निजी सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्था के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कुष्ठ रोग के हर पुष्टि किए गए मामले की सूचना 2 सप्ताह के भीतर संबंधित जिला स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ (कुष्ठ) के सहायक निदेशक और नगर/महानगर स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दें।
- यह आदेश ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रैटिजी 2021–30 और भारत के नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान 2023–27 के अनुरूप है।
- यह कदम संक्रमण को रोकने और 2027 तक राज्य को कुष्ठ रोग मुक्त ....
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