राष्ट्रपति के नाम पर किये गये अनुबंध : नवीनतम निर्णय
19 मई, 2023 को अपने एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध करते समय सरकार संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत उस अनुबंध के कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती।
- वाद का शीर्षक: मैसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
- पीठ में शामिल न्यायाधीश: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- पीठ ने फैसले में कहा, अनुबंध में यूनियन ऑफ इंडिया एक पक्षकार है, इसलिए यूनियन की ओर से नियुक्त किया गया मध्यस्थ, जो यूनियन का कर्मचारी है, मध्यस्थता ....
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