दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग : न्यायिक निर्णय एवं अध्यादेश
19 मई, 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 प्रख्यापित किया, जो दिल्ली में कार्यरत सिविल सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Services Authority) बनाने का प्रावधान करता है।
- इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 11 मई, 2023 को दिए गए फैसले को रद्द करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
संविधान पीठ का निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित ....
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