पेटेंट से बाहर होने वाली दवाओं की कीमतों का निर्धारण
हाल ही में, केंद्रीय औषध विभाग द्वारा ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955’ (Essential Commodities Act-1955) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘औषधि ¹मूल्य नियंत्रणह् आदेश-2013’ (Drug Price Control Order-2013: DPCO-2013) में संशोधन को अधिसूचित किया गया।
मुख्य बिंदु
- वर्ष 2008 में स्थापित ‘औषध विभाग’ (Department of Pharmaceuticals-DoP) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (MoC-F) के अधीन कार्य करता है।
- मंत्रालय के तहत ‘राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण’ (National Pharmaceutical Pricing Authority) की स्थापना की गई है। इसके प्रमुख कार्यों में औषधि ¹मूल्य नियंत्रणह् आदेश-2013 के प्रावधानों को लागू करना तथा इस आदेश के तहत दवाओं के मूल्य को तय एवं संशोधित करना शामिल ....
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