एमआईआई की वैधानिक समितियों के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश
30 जनवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाह्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन के संबंध में स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 'बाजार अवसंरचना संस्थानों' (Market Infrastructure Institutions: MIIs) की वैधानिक समितियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।।
मुख्य बिंदु
- दिशानिर्देशों के तहत MIIs, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी शामिल हैं- को अपने प्रदर्शन और अपनी वैधानिक समितियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र बाह्य एजेंसी नियुक्त करने की आवश्यकता है। इसे हर तीन साल में एक बार किया जाना चाहिए।
- SEBI ने कहा कि प्रथम मूल्यांकन के तहत वित्तीय ....
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