दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल लागू
15 सितंबर, 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए सिनेमा देखने को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-सिनेप्रमान (E-Cinepramaan) में 'एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स' (Accessibility Standards) मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- इस मॉड्यूल के लागू होने के बाद, आवेदक अब दिशानिर्देशों (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मार्च में अधिसूचित) में बताई गई सुगमता सुविधाओं के साथ अपनी फ़िल्में 'ई-सिनेप्रमान' पर जमा करा सकते हैं। इन सुविधाओं में श्रवण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए ज़रूरी सुविधाएं शामिल हैं।
- इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन फ़िल्मों को ....
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