बैंकों की ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ योजना कोई अधिकार नहीं

15 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी बैंक की वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के रूप में लागू नहीं कर सकता।

  • इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को इसकी अनिवार्य शर्तों का कठोरता से पालन करना होगा, जिनमें बकाया राशि के निर्दिष्ट हिस्से का अग्रिम भुगतान भी शामिल है।
  • वाद: सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम तान्या एनर्जी एंटरप्राइजेज।
  • पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह।

पृष्ठभूमि

  • आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2022 में दिए एक आदेश में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को तान्या एनर्जी एंटरप्राइजेज के ....
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