कॉलेजियम ने नियुक्ति में वरिष्ठता कायम रखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को नियुक्ति के लिए भेजे गए नाम की सिफारिश दोहराते हुए नियुक्ति में उनकी वरिष्ठता कायम रखने को कहा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः कॉलेजियम ने कहा कि हाई कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश के लिए अलग से भेजे नामों में सत्यन को वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

  • केंद्र ने आर. जॉन सत्यन का नाम कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
  • कॉलेजियम ने 17 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आठ नामों की और संस्तुति सरकार को भेजी थी।
  • सत्यन के नाम की सिफारिश दोहराने वाले कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस केएम जोसेफ शामिल थे।

GK फ़ैक्ट

  • कॉलेजियम सिस्टमः जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को वर्ष1993 में लागू किया गया था।
  • सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठ जज इस कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा होते हैं।
  • कोलेजियम सिस्टम केंद्र सरकार से जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर की सिफारिश करता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

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