सीसीआई ने गूगल के खिलाफ दिए जांच के आदेश
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने देश में स्मार्ट टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्यप्रणाली के लिए 22 जून, 2021 को गूगल (Google) के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि 'टेलीविज़न ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट' (TADA) के तहत सभी गूगल एप्लिकेशन की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन स्मार्ट टीवी डिवाइस के विनिर्माताओं पर अनुचित शर्तें थोपने के बराबर है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(ए) का उल्लंघन है।
- हालांकि गूगल का कहना है कि उसकी स्मार्ट टीवी लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं सभी लागू प्रतिस्पर्धा कानूनों के अनुरूप हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन केन्द्र सरकार ....
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