नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में अफ़स्पा का विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA], को अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है।
- 1 अक्टूबर, 2022 से 30 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए इन क्षेत्रों को AFSPA 1958 की धारा 3 के तहत "अशांत क्षेत्र" (disturbed areas) घोषित किया गया है।
इन क्षेत्रों में AFSPA का विस्तार किया गया
- अरुणाचल प्रदेश
- पूर्ण रूप से 3 जिलों-तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में;
- आंशिक रूप से नामसाई जिले (महादेवपुर एवं नामसाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र) में।
- नागालैंड
- पूर्ण रूप से 9 जिलों (दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

