तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
8 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों (Ad-hoc Judges) की नियुक्ति के लिए केंद्र द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया को ‘बेहद बोझिल’ बताते हुए कहा कि इसके लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य विफल न हो।
- न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर अनुच्छेद 224ए (Article 224A) के तहत केंद्र द्वारा सुझाई गई ‘‘कठिन’’ प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कोई भी ऐसे हालात में काम नहीं करना चाहेगा।
- शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से उसके द्वारा सुझाए गए प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) पर फिर से विचार करने ....
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