जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट का मामला
- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई, 2020 के अपने निर्णय में जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट स्पीड की तत्काल बहाली से संबंधित निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि महामारी के दौरान केंद्रशासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यवसाय के लिए 4जी इंटरनेट आवश्यक है।
- न्यायालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में धीमी इंटरनेट गति से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र का पता लगाने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव अधिकारों के मध्य संतुलन की आवश्यकता है।
विशेष समिति का गठन
- न्यायमूर्ति एनवी रमना, ....
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