गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिये लोकपाल योजना
26 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना (Ombudsman Scheme) की कवरेज नॉन-डिपॉजिट लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) तक बढ़ा दी है, जिसका ग्राहक आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। उल्लेखनीय है कि यह योजना पहले केवल डिपॉजिट लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर लागू होती थी।
- हालांकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC-IFC), कोर इनवेस्टमेंट कंपनी (CIC), इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (IDF-NBFC) और NBFCs को लिक्विडेशन के तहत इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है।
बैंकिंग लोकपाल
- आरबीआई का कोई ऐसा अधिकारी जो कि महाप्रबंधक के पद से नीचे न ....
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