सामूहिक विनाश के हथियार पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक
6 अप्रैल, 2022 को लोकसभा द्वारा ‘सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) संशोधन विधेयक-2022’ [Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill 2022] पारित किया गया|
मुख्य बिदु
यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) अधिनियम-2005 को संशोधित करता है|
- 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों (जैसे निर्माण, परिवहन, या हस्तांतरण) को प्रतिबंधित करता है।
- वर्तमान विधेयक में सामूहिक विनाश के हथियार जैसे जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों के वित्त पोषण पर रोक लगाने का ....
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