विदेशी दान प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल, 2022 को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020 [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act 2020] की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी को भी विदेशी योगदान प्राप्त करने का मौलिक या निरपेक्ष अधिकार नहीं है।
- वर्ष 2020 में पारित यह संशोधन अधिनियम गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाते हुए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में संशोधन का प्रावधान करता है।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि विदेशी धन का अनियंत्रित प्रवाह राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। गैर-सरकारी संगठनों ....
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