खनन के बाद भूमि को पुनः हरा-भरा किया जाए
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 जनवरी, 2020 को केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह पर्यावरण मंजूरी देते समय तथा खनन पट्टा व खनन योजना बनाते समय यह अनिवार्य शर्त रखे कि खनन कार्य पूरा होने के बाद जमीन को पूर्व स्थिति में हरा भरा बनाया जाएगा।
- यह आदेश सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और बीआर गवई की पीठ द्वारा दिया गया। न्यायालय के अनुसार किसी क्षेत्र में खनन कार्यों के संचालन की वजह से घास पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि खनन पट्टाधारकों को खनन क्षेत्रें को फिर से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

