नीलकुरिंजी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सूचीबद्ध
हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी (Neelakurinji) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act 1972) की अनुसूची III में सूचीबद्ध किया है। इस तरह नीलकुरिंजी संरक्षित पौधे के रूप में सूचीबद्ध हो गया है।
- सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2023 से नीलकुरिंजी की खेती और उसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है।
- पौधे की इस प्रजाति को क्षति पहुँचाने वाले व्यत्तिफ़यों को तीन साल की कैद की सजा के साथ ही 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नीलकुरिंजी
- स्वरूपः इसका फूल बैंगनी- नीला (purplish blue) रंग का होता है ....
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