सिनेमैटोग्राफ़ (संशोधान) विधोयक, 2019
16 मार्च, 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में शशि थरूर की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल द्वारा ‘सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019’ पर फिर से विचार करने को कहा गया।
- संसदीय समिति की इस रिपोर्ट में निर्दाेष दर्शकों हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए ‘युक्तिपूर्ण उपयोग वाले प्रावधानों’ को शामिल करने पर जोर दिया गया। ‘सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019’, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक को 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद लोकसभा में 22 फरवरी, 2019 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्र महाजन द्वारा इसे सूचना- प्रौद्योगिकी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

