वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020
- भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने तथा नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के रूप में लागू हो गया। विधेयक के रूप में इसे 15 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा तथा 17 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।
- यह संशोधन अधिनियम, विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करता है। जो नागरिक विमानों के निर्माण, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात, निर्यात तथा एयरोड्रोम ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नियंत्रक सम्मेलन 2025
- 2 उत्तर क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन 2025
- 3 भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) पर पहला शैक्षणिक सम्मेलन
- 4 राष्ट्रपतीय संदर्भ पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी
- 5 स्टैटैथॉन - विकसित भारत की ओर एक डेटा यात्रा
- 6 भारत विकास परिषद् (BVP) का स्थापना दिवस समारोह
- 7 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में वृद्धि: सुप्रीम कोर्ट
- 8 'सुशासन प्रथाओं' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 9 मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज (MAR)
- 10 आदि अन्वेषण: राष्ट्रीय सम्मेलन