झारखंड
निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का विधेयक
- झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को ‘झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021’ पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।
- एक बार अधिसूचित होने के बाद, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।
- राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ बदलावों के साथ विधेयक में संशोधन किया था।
- संशोधन में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कोलकाता में ₹18,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत
- 2 सिलचर में ₹23,550 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत
- 3 ‘निंगोल वन पहल’ और वन संरक्षण का नया संकल्प
- 4 श्री गुरु तेग बहादुर विश्वविद्यालय विधेयक 2026
- 5 तेलंगाना: मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना
- 6 मिजो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव
- 7 अनंतनाग में स्थापित किया जाएगा ‘एकीकृत एक्वा पार्क’
- 8 राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना, 2026
- 9 MeHEALTH मोबाइल एप्लिकेशन
- 10 मानव–वन्यजीव संघर्ष के समाधान हेतु HANUMAN परियोजना

