झारखंड
निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का विधेयक
- झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को ‘झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021’ पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।
- एक बार अधिसूचित होने के बाद, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।
- राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ बदलावों के साथ विधेयक में संशोधन किया था।
- संशोधन में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कीई पन्योर बनेगा भारत का पहला ‘बायो-हैप्पी जिला’
- 2 गोवा को मिलेगा तीसरा जिला
- 3 हिमाचल प्रदेश में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स की स्थापना को मंज़ूरी
- 4 देश की पहली समर्पित “डीप टेक पॉलिसी”
- 5 संस्कार शाला
- 6 रायपुर में APEDA का क्षेत्रीय कार्यालय
- 7 भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायालय प्रणाली
- 8 केरल को मिला अपना पहला तितली अभयारण्य: अरालम
- 9 बैसिलस सबटिलिस केरल का “राज्य सूक्ष्म जीव”
- 10 गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट की मान्यता प्राप्त हुई

