झारखंड
निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का विधेयक
- झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को ‘झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021’ पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।
- एक बार अधिसूचित होने के बाद, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।
- राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ बदलावों के साथ विधेयक में संशोधन किया था।
- संशोधन में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रंगासामी ने पांचवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
- 2 अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी
- 3 महाराष्ट्र की संपीड़ित बायोगैस नीति 2026
- 4 पश्चिम बंगाल में 'अन्नपूर्णा योजना' और मुफ्त बस यात्रा
- 5 पश्चिम बंगाल में राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन
- 6 हजारीबाग बना भारत का पहला 'मोती खेती क्लस्टर'
- 7 भिवाड़ी में राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर
- 8 जैसलमेर के दांडेवाला क्षेत्र में नया प्राकृतिक गैस भंडार
- 9 इंदौर में 'BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक 2026'
- 10 विश्व बैंक द्वारा बिहार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण

