पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021
केंद्र सरकार ने 21 सितंबर, 2021 को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 [Patents (Amendment) Rules, 2021] को अधिसूचित किया, जो पेटेंट नियम, 2003 में संशोधन करता है।
- पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से देश के नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षण संस्थानों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा देय आधिकारिक शुल्क को कम कर दिया गया है।
- यानी अब शैक्षणिक संस्थानों को पेटेंट दाखिल करने व अभियोजन के लिए 80% तक कम शुल्क का लाभ मिलेगा।
पेटेंट नियमों में संशोधन की आवश्यकता
- नवाचार और रचनात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शैक्षिक संस्थान कई शोध गतिविधियों में संलग्न ....
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