सतलूज-यमुना लिंक कैनाल परियोजना
सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई, 2019 को पंजाब व हरियाणा राज्य को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार के सहयोग से 3 सितंबर, 2019 से पूर्व ‘सतलज यमुना लिंक नहर’ [Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal], के मुद्दे को हल करें।
समस्या क्या है?
- 1966 में पंजाब का बंटवारा किया गया और नए राज्य के रूप में हरियाणा का निर्माण किया गया। नए राज्य के निर्माण के साथ ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदी जल को साझा करने की मांग होने लगी थी, परंतु पंजाब द्वारा रिपेरियन सिद्धान्त के आधार पर हरियाणा को पानी देने से मना कर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कर्मचारी नामांकन योजना-2025
- 2 PRIP योजना का विस्तार
- 3 डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP)
- 4 महा मेडटेक मिशन का शुभारंभ
- 5 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत नई परियोजनाएं
- 6 निर्यात संवर्धन मिशन को मंज़ूरी
- 7 विशिष्ट इस्पात के लिए PLI योजना का तीसरा चरण
- 8 अनुसंधान विकास एवं नवाचार (RDI) योजना का शुभारंभ
- 9 महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना हेतु दिशानिर्देश
- 10 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि

