ई-कॉमर्स हेतु कंट्री ऑफ ओरिजिन का प्रावधान
- केंद्र सरकार ने 22 जुलाई, 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय को एक हलफनामे में बताया कि सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए अपनी साइट पर बेचे जाने वाले आयातित उत्पादों के 'उत्पत्ति के देश' (Country of Origin) की जानकारी का विवरण देना अनिवार्य है।
- केंद्र सरकार का हलफनामा अधिवक्ता अमित शुक्ला द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में याचिका में उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित प्रमुख ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किए थे।
- 9 जुलाई, 2020 को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा था ....
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