ई-कॉमर्स हेतु कंट्री ऑफ ओरिजिन का प्रावधान
- केंद्र सरकार ने 22 जुलाई, 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय को एक हलफनामे में बताया कि सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए अपनी साइट पर बेचे जाने वाले आयातित उत्पादों के 'उत्पत्ति के देश' (Country of Origin) की जानकारी का विवरण देना अनिवार्य है।
- केंद्र सरकार का हलफनामा अधिवक्ता अमित शुक्ला द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में याचिका में उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित प्रमुख ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किए थे।
- 9 जुलाई, 2020 को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा था ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 स्पॉट फॉरेक्स मार्केट
- 2 भारत का व्यापार संतुलन और निवेश प्रवाह
- 3 निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत
- 4 इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए नया इंट्राडे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क
- 5 IPO ने वायमाडा का पेटेंट रद्द किया
- 6 MOIL ने मैंगनीज अयस्क का निर्यात शुरू किया
- 7 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
- 8 जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ
- 9 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण हेतु साझेदारी
- 10 साइबर अपराध में टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु समझौता