नगर निगम के नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं
दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी, 2023 को निर्णय दिया कि दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य (nominated members of MCD) मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
- तीन सदस्यीय पीठ: पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पर्दीवाला शामिल थे।
- वाद का शीर्षक : शैली ओबेरॉय व अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यालय (Shelly Oberoi & others Vs Office of the LG of Delhi)।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- न्यायालय ने कहा कि मनोनीत सदस्य, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के ....
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