संविधान संशोधन
105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021
पारितः 10 अगस्त, 2021 लोक सभा और 11 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित और 18 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।
मंत्रालयः सामाजिक न्याय और अधिकारिता
आवश्यकताः यह अधिनियम 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने तथा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान सुनिश्चित करने में राज्यों की भूमिका को बढ़ाने के लिए लाया गया था।
मुख्य प्रावधान
- राष्ट्रपति अब केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करेंगे।
- राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश अपने-अपने राज्यों और प्रदेशों में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से ....
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