सामाजिक मुद्दे
अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति
सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को, जिनकी गर्भधारण 20 से 24 सप्ताह के बीच है, विवाहित महिलाओं के समान सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल की अनुमति दी।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के नियम 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात करने से रोकते हैं।
- इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने 51 साल पुराने गर्भपात कानून ‘द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971’ को विस्तारित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ‘जीवन के लिए खतरा’ अविवाहित महिला ....
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