सुरक्षा
सामूहिक विनाश के हथियार (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2022
पारितः 6 अप्रैल, 2022 को लोक सभा और 1 अगस्त, 2022 को राज्य सभा से पारित एवं 6 अगस्त, 2022 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।
मंत्रालयः विदेश मंत्रालय
पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
मुख्य प्रावधान
- कुछ गतिविधियों के वित्तपोषण पर रोकः विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण से रोकता है।
- धन की जब्तीः व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से रोकने के लिए, केंद्र ....
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