शासन-प्रशासन संबंधी विकास
चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021
पारितः 20 दिसंबर, 2021 को लोक सभा द्वारा एवं 21 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित और 29 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।
मंत्रालयः कानून एवं न्याय
क्यों लाया गया?
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए।
- उद्देश्यः मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार के साथ इंटरलिंक करने तथा अन्य चुनाव सुधारों को बढ़ावा देना।
प्रमुख प्रावधान
- निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए उस व्यक्ति से आधार नंबर की मांग कर सकता है। हालांकि यदि किसी ठोस ....
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