सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सोशल मीडिया मध्यस्थों (Social Media Intermediaries) को बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री (Child Sexual Abuse Material: CSAM) हटाने का निर्देश दिया गया है।
- इस संदर्भ में, मंत्रालय ने यूट्यूब, X (पूर्व ट्विटर) एवं टेलीग्राम जैसे मध्यस्थों को भी बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री के प्रसार को रोकने हेतु 'कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिथम एवं रिपोर्टिंग तंत्र' को लागू करने का निर्देश दिया है।
- इस निर्देश के अनुपालन में देरी होने पर 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' की धारा 79 के तहत उपलब्ध 'सेफ हार्बर सिक्योरिटी' (Safe Harbor Security) को वापस ले लिया जाएगा।
- 'सेफ हार्बर ....
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