अनुसूची M औषधीय मानक

  • अक्टूबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में औषधीय उत्पादों के लिए संशोधित शेड्यूल M मानकों के अनुरूप सभी दवा निर्माताओं से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
  • मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
  • अनुसूची M (Schedule M) वर्ष 1945 केऔषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) का एक हिस्सा है, जिसमें भारत में औषधियों के लिएउत्तम विनिर्माण प्रथाओं अर्थात गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ (GMP) का विवरण दिया गया है।
  • इसमें औषधि निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त भवन, संयंत्र और उपकरणोंसे संबंधित आवश्यक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

आर्थिक परिदृश्य