ईडब्ल्यूएस कोटा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर, 2022 को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 3:2 के बहुमत से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा।
- 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पर्दीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखने के पक्ष में अपना निर्णय दिया, जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट एवं तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने इस संबंध में असहमतिपूर्ण निर्णय दिया।
- बहुमत का फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष
- 2 अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 4 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 5 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 6 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 7 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 8 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 9 भारतीय भाषा अनुभाग
- 10 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक