कर्मचारी, GPF कटौती के आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन के हकदार नहीं
मई 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कर्मचारी, सामान्य भविष्य निधि (GPF) योजना के तहत की गई कटौती के आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं।
- जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) एक प्रकार का सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाता है जो भारत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। यह उन्हें अपने वेतन का एक हिस्सा अपने GPF खातों में आवंटित करने की अनुमति देता है।
- सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को उनके GPF खातों से संचित राशि प्राप्त होती है, जो उनके सेवा कार्यकाल के योगदान को दर्शाती है।
- GPF नियमों के अनुसार, निम्नलिखित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- 2 ग्रेट निकोबार परियोजना: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पारिस्थितिकी और आदिवासी अधिकार
- 3 नकली वकील : कानूनी पेशे में संकट
- 4 मई 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 5 पुरस्कार एवं सम्मान
- 6 नियुक्ति और त्यागपत्र
- 7 रक्षा (Defense)
- 8 खेल समाचार
- 9 अर्थव्यवस्था
- 10 पर्यावरण एवं पारिस्थिकी

