बीमाकर्ताओं हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन पर मास्टर सर्कुलर
22 मई, 2024 को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 'बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर मास्टर सर्कुलर, 2024' जारी किया।
- यह मास्टर सर्कुलर भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में संलग्न विदेशी कंपनी को छोड़कर सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होगा। IRDAI द्वारा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ताओं को 30 जून, 2024 तक का समय दिया गया है।
- सर्कुलर के तहत IRDAI ने बीमा कंपनियों को बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूर्व मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। पहले, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ऐसी किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती थी।
- IRDAI के ....
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