विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
8 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद-200 तथा अनुच्छेद-201 का उल्लेख करते हुए क्रमशः राज्यपालों द्वारा लंबित विधेयकों एवं राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा निर्धारित कर दी।
- वाद का शीर्षक: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल।
निर्णय से संबंधित मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 10 विधेयकों को मंजूरी न देने के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण को अवैध और असंवैधानिक करार दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा ....
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