विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट

8 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद-200 तथा अनुच्छेद-201 का उल्लेख करते हुए क्रमशः राज्यपालों द्वारा लंबित विधेयकों एवं राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा निर्धारित कर दी।

  • वाद का शीर्षक: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल।

निर्णय से संबंधित मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 10 विधेयकों को मंजूरी न देने के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण को अवैध और असंवैधानिक करार दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री