दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
2 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्पीकर दल-बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपने "अनिर्णय" (indecision) का इस्तेमाल दल-बदल विरोधी कानून के उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं कर सकते।
- न्यायालय के अनुसार यदि स्पीकर "अनिर्णय" की स्थिति चुनते हैं यानि अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थित में सर्वोच्च न्यायालय "शक्तिहीन" नहीं है और आवश्यक कदम उठा सकता है।
- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि स्पीकर (सदन के अध्यक्ष) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ‘अनुरोध’ का उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायालय ....
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