SEZ हेतु सशर्त रियायती सीमा शुल्क की अधिसूचना
1 अप्रैल, 2026 को बजट 2026 की घोषणा के अनुरूप, सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones - SEZs) में निर्मित वस्तुओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में लाने पर सशर्त रियायती सीमा शुल्क लागू करने की अधिसूचना जारी की।
- इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार व्यवधानों से प्रभावित विनिर्माण इकाइयों की क्षमता उपयोग को बढ़ाना है।
प्रमुख प्रावधान
- मात्रा की सीमा (Volume Ceiling): रियायत केवल उस सीमा तक लागू होगी, जो विगत 3 वित्तीय वर्षों में प्राप्त अधिकतम वार्षिक फ्री ऑन बोर्ड (जहाज़ पर निःशुल्क) निर्यात मूल्य का 30% है।
- दोहरे लाभ पर रोक: इस रियायत का लाभ लेने ....
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