मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
30 मार्च, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा नगालैंड में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम [अफस्पा] को 6 माह के लिए बढ़ा दिया।
अफस्पा (AFSPA) क़ानून क्या है?
- वर्ष 1958 में अधिनियमित सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम [AFSPA] अशांत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। सरल शब्दों में यह सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
- इस क़ानून के तहत, सशस्त्र बलों के पास उस क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का अधिकार है, यदि ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CBI का ऑपरेशन चक्र-V
- 2 भारत की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन
- 3 केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित
- 4 स्थायी लोक अदालत
- 5 कैदियों की दुर्दशा पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
- 6 सिविल सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 7 दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
- 8 बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- 9 विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
- 10 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया

- 1 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 2 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 3 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 4 CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
- 5 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 6 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 7 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया