मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
30 मार्च, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा नगालैंड में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम [अफस्पा] को 6 माह के लिए बढ़ा दिया।
अफस्पा (AFSPA) क़ानून क्या है?
- वर्ष 1958 में अधिनियमित सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम [AFSPA] अशांत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। सरल शब्दों में यह सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
- इस क़ानून के तहत, सशस्त्र बलों के पास उस क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का अधिकार है, यदि ....
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