जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
11 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को हस्ताक्षरित किया गया, इसके साथ ही इसे अधिनियम के रूप में मान्यता मिल गई। विधेयक के रूप में इसे 7 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा 1 अगस्त, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।
- यह संशोधन अधिनियम जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करता है।
- यह डिजिटल जन्म प्रमाण-पत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन एवं विवाह पंजीकरण आदि को सुगम बनाएगा। यह देश में जन्मतिथि एवं जन्म स्थान को सत्यापित करने के लिए कई दस्तावेजों की ....
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