फ़ार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023
15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023 [The Pharmacy (Amendment) Act, 2023] को मंजूरी प्रदान की गई; विधेयक के रूप में इसे 7 अगस्त, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 10 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
- इस संशोधन अधिनियम के द्वारा फार्मेसी अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत में फार्मेसी के प्रैक्टिस एवं पेशे को सुव्यवस्थित करना है।
- फार्मेसी अधिनियम, 1948, भारत में फार्मेसी के व्यावसायिक अभ्यास से संबंधित नियामक ढांचे के रूप में कार्य करता है। 1948 का मूल अधिनियम फार्मासिस्ट के रूप ....
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