नदी तल पुनर्भरण अध्ययन के बिना रेत खनन की अनुमति नहीं

22 अगस्त, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी नदी की वार्षिक प्राकृतिक पुनर्भरण (Replenishment) क्षमता का आकलन करने वाला अध्ययन उपलब्ध न हो, तो रेत खनन परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृति (Environment Clearance) नहीं दी जा सकती।

  • नदी-तल में रेत खनन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति रोकने से जुड़े इस महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक यह आकलन करने के लिए उचित वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता कि कितनी तेजी से रेत का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण होता है, तब तक खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  • वाद: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं अन्य ....
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