जन्म एवं मृत्यु का सार्वभौमिक पंजीकरण जरूरी: आरजीआई
21 अगस्त, 2025 को भारत के महापंजीयक (RGI) ने राज्यों से ‘जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण’ (Universal Registration of Births and Deaths) को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पश्चात अब सभी सरकारी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु का 'पंजीयक' (Registrars) घोषित किया गया है।
- अस्पतालों को जन्म या मृत्यु की किसी भी घटना की सूचना 21 दिनों के भीतर देनी होती है।
- यदि यह घटना किसी अस्पताल में हुई है, तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (1) (B) के तहत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।
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