सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सड़कों तक पहुंच एक मौलिक अधिकार
- 30 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि सुरक्षित, वाहन-योग्य और सुचारु रूप से रखरखाव वाली सड़कों तक पहुँच संविधान प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है।
- न्यायालय ने कहा कि सड़कों का रखरखाव पूरी तरह से राज्य की ज़िम्मेदारी है।
- वाद: उमरी पूफ प्रतापपुर (UPP) टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम व अन्य।
- पीठ: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं आर. ....
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